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राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ? | Rajastham viklang pramaan patra 2023

pukhtakhabar.in
8 Min Read
राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं Rajastham viklang pramaan patra 2023

राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र :- विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और व्यवसाय के लिए लाभान्वित होने के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सदैव योजनाएं लाने में अग्रसर रहती है। राजस्थान सरकार भी अपने राज्य में जितने भी विकलांग और दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित करने के लिए सदैव तत्पर रहती है।

मगर इसमें एक प्रावधान यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंग भंग है, विकलांग है या दिव्यांग है उसे अपना Viklang pramaan patra बनवाना अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि इसी पत्र के द्वारा वह सरकार द्वारा दी गई सेवाओं और लाभों से लाभान्वित हो सकते हैं। Rajastham viklang pramaan patra का स्टेप बाय स्टेप सभी प्रक्रिया हम इस लेख के द्वारा जानेंगे।

यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है या दिव्यांग है तो उसे उसका प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी है क्योंकि, अगर उसके पास यह विकलांग प्रमाण पत्र होगा तभी राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई विकलांग योजनाओं से वह लाभ उठा पाएगा यह लाभ Sarkari yojana, jobs और education level में उन्हें काफी लाभ प्रदान करती है।

अगर आप राजस्थान में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति है तो इस लेख के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकेंगे कि किस तरह rajasthan viklang pramaan patra आप बनवा सकते हैं।

Rajasthan viklang pramaan patra क्या है?

यदि किसी व्यक्ति के शरीर में मानसिक और शारीरिक दोनों में से किसी भी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है तो वह दिव्यांग की श्रेणी में शामिल हो जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष का 40% से ज्यादा का शरीर अगर विकलांग हो तो वह इस श्रेणी के अंतर्गत आता है और इस तरह के व्यक्ति को भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लाभान्वित होने के काफी अवसर योजना के द्वारा मिल जाते है।

भारत सरकार और राज्य सरकार से लाभ पाने के लिए इस प्रकार के व्यक्तियों को अपना राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही एक विशेष दस्तावेज है जिसकी मदद से वे इस प्रकार के लाभ उठाने में अपना आवेदन दे सकते हैं।

राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र 2023 को ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया :-

  • Rajasthan viklang Praman patra 2023 बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदक को राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है।
  • इसके बाद आपके सामने इस ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको Government of Rajasthan वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में आपको Utility वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • चौथे स्टेप में Service वाला ऑप्शन खुल जाएगा जहां पर आप Viklang Praman Patra Application को सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसके बाएं ओर विकलांग का चित्र होगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे Dashboard, New Registration इन दोनों ऑप्शन में से आपको New Registration पर क्लिक कर देना है।
  • फिर आपको अपना भामाशाह आईडी (जिस आईडी का इस्तेमाल करके आप सरकार द्वारा लगाई योजनाओं का लाभ उठाते हैं) इस आईडी की आपके सामने पूरी जानकारी खुल जाती है, अब इस सभी जानकारियों को आप अच्छी तरह से जांच लेना क्योंकि यह सभी जानकारी आपके विकलांग प्रमाण पत्र में डाली जाएंगी।
  • अब आपके सामने जो form खुलकर आएगा उसमें आपको सही सही सभी जानकारियां भर देनी है।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको अपना सही पता भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन को दबाना है।
  • अब आपको अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र किस जिले और तहसील में बना है आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आपके परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र उसकी 4 पेज वाली कॉपी यह आपको अपलोड करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • फॉर्म के अंदर सारी जानकारी भरने के बाद आपको “सबमिट” ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यह फार्म तहसील स्तर पर सरकारी अस्पताल में चला जाता है और वहां से आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी तब विकलांग व्यक्ति को वहां जाना पड़ेगा और अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र वहां से लेना होगा।
  • उस अस्पताल में आपके भेजे गए form की सारी जानकारी को जब सत्यता मिल जाएगी और यह प्रमाणित हो जाएगा कि आवेदक विकलांग है उसके बाद आपका  Rajasthan Viklang Praman Patra बन जाएगा।

 

राजस्थान विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पात्रता :- 

  1. Rajasthan Viklang Praman Patra Banvane वाला आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए साथ ही साथ 40% शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होना चाहिए।
  2. कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जन्म से विकलांग नहीं होते बल्कि किसी कारणवश विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह की विकलांगता हुए 6 महीने हो जाने चाहिए।
  3. यदि चोट लगने पर आप ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर द्वारा यह लिखित में दिया जाता है कि आप Rajasthan Viklang Praman Patra Banva सकते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदक सिद्ध होंगे।
  4. विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको नजदीकी अस्पताल जो जिला अस्पताल हो वहां पर अपनी विकलांगता की पूरी जांच करानी होगी और लिखित में वहां से प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
  5. यदि आवेदक मानसिक रूप से विकलांग है तो उसे 35% विकलांगता डॉक्टरों द्वारा लिखवा कर देनी होगी।
  6. विकलांगता के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बहरा और गूंगा है तो उसके विकलांगता के सर्टिफिकेट में 90 DB और 100 DB डॉक्टर द्वारा लिखित होना चाहिए।

 

Rajasthan Viklang Praman Patra Banvane के लिए जरूरी दस्तावेज :- 

  • व्यक्ति का विकलांग प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति की पासपोर्ट साइज की फोटो
  • शरीर में जो विकलांग अंग है उसकी दो फोटो
  • व्यक्ति का राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति का जनाधार कार्ड
  • व्यक्ति की आयु का प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति की बैंक की पासबुक

 

Rajasthan Viklang Praman Patra Banvane के लाभ :- 

राजस्थान सरकार इस प्रकार के शारीरिक विकृतियों से प्रभावित लोगों को हर महीने ₹750 से लेकर ₹1500  तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि, इस धनराशि का उपयोग करके इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति अपना गुजारा कर सके साथ ही साथ इस प्रमाणपत्र की मदद से वे नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रियायत पा सकें।

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