सिम स्वैप के बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ने सिम कार्ड को पोर्ट करने के नए नियम जारी कर दिए हैं , अगर आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए है क्योंकि TRAI द्वारा पोर्टेबिलिटी के नए नियम को जारी किया गया है जिसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है ।
Sim Port New Rule : यदि किसी यूज़र ने 7 दिन पहले ही किसी भी नेटवर्क के सिम को पोर्ट किया है तो, तो वह दूसरे नेटवर्क ऑपरेटर पर स्विच नहीं कर सकता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किया गया यह नियम फ्रॉड को कुछ हद तक रोकने के लिए लागू किया गया है, जारी किए गए नए नियम को 1 जुलाई 2024 से मान्य माना जाएगा ।
यूजर्स को करना होगा कूलडाउन पीरियड का वेट :-
सिम यूजर्स अक्सर मोबाइल सिम के चोरी हो जाने पर या फिर सिम के खराब हो जाने के कारण ही दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच करने के लिए अपने सिम को पोर्ट करते हैं वहीं अगर यूजर्स 7 दिन पहले ही अपने सिम को पोर्ट करके दूसरे टेलीकॉम पर स्विच हुए हैं तो तुरंत दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच नहीं कर सकता है इसके लिए यूजर्स को 7 दिन का इंतजार करना होगा, यानी कि कूलडाउन पीरियड से पहले यूजर्स अपने सिम कार्ड को दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच नहीं कर सकते हैं ।
सिम स्वैप फ्रॉड की सबसे अधिक शिकायत :-
जाल साज बढ़ गए हैं और अब सिम स्वैप फ्रॉड के जरिए लोगों की प्राइवेट जानकारी को चोरी करके फ्रॉड कर रहे हैं इसी कारण टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव कर दिया है , ट्राई ने कहा कि नए नियमों के अनुसार अब नई सिम को एक्टिवेट करने में काफी समय मिलेगा, इस दौरान यूजर कूलडाउन पीरियड के चलते मोबाइल पोर्टेबिलिटी से जुड़े फ्रॉड से खुद का बचाव कर सकता है ।
अब पोर्टेबिलिटी के लिए करना होगा 90 दोनों का इंतजार :-
जिन यूजर्स ने अपने सिम को पोर्ट नहीं किया है वह बिना किसी परेशानी के अपने सिम को किसी भी ऑपरेटर पर स्विच कर सकते हैं, ध्यान रहे कि अब यूजर्स 90 दिनों में केवल एक बार ही अपने सिम को दूसरे ऑपरेटर पर स्विच कर पाएंगे । अगर आसान भाषा में बताएं तो एक बार टेलीकॉम ऑपरेटर पर अपनी सिम को स्विच करने के बाद आप दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पर स्विच करने के लिए 90 दिनों का इंतजार करना होगा ।