Contract Employees : संविदा पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है अगर आप भी एक संविदा पर नौकरी करने वाले कर्मचारी है तो आपको हमारी आज की खबर को काफी ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा ।
आपको बताया दे की इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मुद्दा तब से चला आ रहा है जब से संविदा कर्मचारियों के लंबे समय तक कार्य करने के बाद उन्हें नौकरी से बिना वजह हटाया जाए रहा है तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ नए आदेशो का ऐलान किया है वहीं अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी है तो आपको इसके बारे में पता होना काफी जरूरी है तो चलिए जानते हैं :-
लंबे समय से चल रहा है मुद्दा :-
संविदा कर्मचारी संगीता के मामले में चल रही याचिका को लेकर तीन हफ्ते के लिए कारण बताओ का नोटिस भेजा गया है, इसके बाद हाई कोर्ट दो हफ्तों के अंदर इस केस की सुनवाई करेगी। केवल इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि अध्यक्षता में कमेटी के सेवा समाप्ति प्रस्ताव व सीएमओ वाराणसी द्वारा संविदा नियुक्ति समाप्त करने के आदेशों को रद्द किया गया है ।
संविदा कर्मचारियों को दिया गया नया आदेश :-
संविदा कर्मचारियों को अब सेवा खत्म होने के बाद स्पष्टीकरण का अधिकार दिया जाएगा , हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर कोई भी संविदा कर्मचारी 6 से 7 वर्षों तक एक संविदा कर्मचारियों के तौर पर कार्य करता है तो उसे हटाए जाने पर हटाए जाने का कारण जानना उसका पूर्ण अधिकार है ।